सबके लिए आवास (शहरी) – 2022
विजनः “ राष्ट्र की स्वतंत्रा के 75 वर्ष पूरे होने तक प्रत्येक परिवार के पास जल कनेक्शन, शौचालय सुविधाओं , विधुत आपूर्ति / सुविधाओं के साथ पक्का आवास”
परिकल्पनाः वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास
मिशनः उक्त की उद्वेश्य की प्राप्ति हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना – 2022 सबके लिए आवास (शहरी) की शुरू किया गया
कार्यान्वयन रणनीतिः निम्न कार्यक्रम विकल्प के माध्यम से स्लमवासियों तथा शहरी गरीबों की आवासीय आवश्यकता को पूरा करना
भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुये निजी प्रवर्तको की भागीदारी से स्लमवासियों का पुनर्वास
ऋ्रण से जुडी ब्याज सब्सिडी के माध्यम से कमजोर वर्ग के लिए किफायती आवास प्रोत्साहन
सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के साथ भागीदारी में किफायती आवास
लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण /बठोतरी के लिए सब्सिडी
उद्देश्य: मलिन बस्तियों सहित शहर मे निवासरत शहरी गरीबों/आवास विहीन पारिवारों की आवासीय आवश्यकता कोे पूर्ण करना।
मिशन अवधि: 25 जून 2015 – 31 मार्च 2022
कवरेज: जनगणना 2011 के अनुसार सभी सांविधिक कस्बे, अधिसूचित आयोजना/बाद में अधिसूचित कस्बे
लक्षित परिवार श्रेणीं:
परिवार श्रेणी वार्षिक पारिवारिक आय अनुमन्य कार्पेट एरिया
म् 3 लाख 30 वर्ग.मी.
स्प्ळ 3-6 लाख तक 60 वर्ग.मी.
डप्ळ.1 6-12 लाख तक 90 वर्ग.मी.
डप्ळ.2 12-18 लाख तक 110 वर्ग.मी.
ऽ परिवार से तात्पर्य में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र/पुत्रियां, जिनके अथवा परिवार के किसी सदस्य के नाम सम्पूर्ण भारत वर्ष में अपना पक्का आवास न हो।
ऽ वयस्क सदस्य जिसकी स्वयं की आय हो (किसी भी वैवाहिक स्थिति का) को पृथक परिवार समझा जायेगा।
ऽ वैवाहिक जोडे में पति/ पत्नी अथवा दोनो को, योजना में एक आवास हेतु आच्छादित किया जा सकता है, परन्तु उनके नाम सम्पूर्ण भारत में कोई पक्का आवास न हो, पात्रता आय के अनुरूप होगी।
लक्षित लाभार्थी:
* लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित पुत्र/पुत्रियां शामिल होंगे।
* ऐसे लाभार्थी के परिवार के किसी सदस्य के नाम सम्पूर्ण भारत वर्ष में अपना पक्का आवास न हो, वे योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त कर सकते।
* एम0आई0जी0 श्रेणी में आय अर्जित करने वाले वयस्क सदस्य को जिसकी स्वयं की आय हो (वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिये बिना) लाभार्थी हो सकता।
* ई0डब्लू0एस0 श्रेणी के लाभार्थी सभी घटकांे में सहायता प्राप्त कर सकता।
* एल0आई0जी0 श्रेणी / एम0आई0जी0 श्रेणी का लाभार्थी ऋण आधारित योजना से सहायता प्राप्त कर सकता।
योजना के प्रमुख घटकः
प् ‘स्व-स्थाने’ मलिन बस्ती पुनर्विकास ;प्द.ेपजन ैसनउ त्मकमअमसवचउमदजद्ध प्ैत्
प्प् ऋण से जुडे अनुदान द्वारा किफायती आवास ;ब्तमकपज स्पदा ैनइेपकल ैबीमउमद्ध ब्स्ैै
प्प्प् भागीदारी में किफायती आवास ;।ििवतकंइसम भ्वनेपदह पद च्ंतजदमतेीपचद्ध ।भ्च्
प्ट लाभार्थी आधारित निर्माण ;ठमदमपिबपंतल स्मक ब्वदेजतनबजपवदद्ध ठस्ब्
घटक परिचयः
स्व-स्थाने’ मलिन बस्ती पुनर्विकासः
पात्र स्लम वासियों को आवास प्रदान करने के लिए निजी सहभागिता से ’’संसाधन के रुप में भूमि’’ का उपयोग करते हुए ’स्व-स्थाने मलिन बस्ती पुनर्विकास’ एक महत्वपूर्ण धटक है।
पात्र स्लमवासियों को औपचारिक शहरी प्रणाली में लाते हुए उनको आवास प्रदान करने के लिए स्लमों के अंतर्गत भूमि की क्षमता को बढ़ाना ।
भूमि का संसाधन के रुप में उपयोग कर निजी प्रवर्तकों/लोक प्राधिकरणों की भागीदारी से मलिन बस्ती पुनर्विकास।
निजी सहभागिता से ई0डब्ल्यू0एस0 श्रेणी हेतु सरकारी भूमि पर निर्मित प्रति आवास निर्माण हेतु रू0 1.00 लाख केन्द्रांश की अनुमन्यता।
विवरण | ईडब्ल्यूएस | एलआईजी | एमआईजी-1 | एमआईजी-2 |
ब्याज सब्सिडी (प्रतिषत) | 6.5% | 6.5% | 4.00 % | 3.00% |
ब्याज सब्सिडी हेतु अनुमन्य आवास ऋण राषि (रू0) | 6 लाख | 6 लाख | 9 लाख | 12 लाख |
आवासीय इकाई फर्षी क्षेत्र | 30 वर्ग मी0 | 60 वर्ग मी0 | 120 वर्ग मी0 | 150 वर्ग मी0 |
प्रोसेसिंग फी प्रति लाभार्थी (भारत सरकार द्वारा देय) | 3 हजार | 3 हजार | 2 हजार | 2 हजार |
अधिकतम ऋण अवधि (वर्श मे) | 20 वर्श व ऋण की अवधि, जो भी कम हो |
सी॰एल॰एस॰एस॰ | ऋण अनुमन्यता | सबसिडी ऋण अनुमन्यता | ऋण अवधि | ब्याज अनुदान | शेष ऋण | ई॰एम॰आई॰ 10 | अनुदान उपरांत ई॰एम॰आई॰ |
EWS/LIG | 1000000 | 6000000 | 20 | 267280 | 732720 | 9650 | 7071 |
MIG-1 | 1200000 | 9000000 | 20 | 235068 | 964932 | 11580 | 9312 |
MIG-II | 1500000 | 120000 | 20 | 230156 | 1269844 | 14475 | 12254 |
* आवास विहीन पात्र परिवारों हेतु कम ब्याज दरों पर ऋण>
* अग्रिम ब्याज अनुदान राशि का भुगतान, ऋण ई0एम0आई0 कम>
* आवेदक उक्त तालिका के अनुसार आवास निर्माण /पुर्नखरीद/क्रय हेतु आवेदन करने के लिए निकटतम् बैंक एवम् नगर निकय कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।
* पूर्णतः केन्द्र पोषित तथा केन्द्रीय नोडल एजेसिंयों -हुडको एवं एन0एच0बी0 द्वारा संचालित।>
* राज्य सरकार तथा नगर निकाय की भूमिका सुगमकत्र्ता के रूप में।>
भागीदारी में किफायती आवासः
* ऐसे व्यक्ति जिनके पास आवास बनाने हेतु स्वामित्वाधीन भूमि न हो एवम् किराए पर निवासरत् हो उनके लिए आपूर्ति आधारित व्यवस्था के अंतर्गत भागीदारी में किफायती आवास घटक अंतर्गत आर्थिक रुप से कमजोर ई॰डब्लू॰एस॰ वर्ग के आवासों की व्यवस्था की जा सकती है।>
* निजी/ सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी से किफायती आवासों का निर्माण
* आवासीय परियोजना (न्यूनतम 250 आवास) मे न्यूनतम 35ः आवास ई0डब्लू0एस0 श्रेणीं के लिये आरक्षित होने अनिवार्य
* ई0डब्लू0एस0 श्रेणी हेतु इस प्रकार निर्मित प्रति आवास हेतु रू0 1.50 लाख केन्द्राश की अनुमन्यता।
लाभार्थी आधारित निर्माणः
* व्यक्तिगत आवास की अपेक्षा वाले ई॰डब्ल्यू॰एस॰ श्रेणी के व्यक्ति/परिवार जिनके पास ’जमीन के अधिकार’ हो उन्ही को इस घटक अंतर्गत लाभांवित किया जा सकता है।
* 30 वर्ग मी0 कार्पेट एरिया युक्त नवीन आवास के निर्माण हेतु रू0 1.50 लाख केन्द्रांश तथा रू0 0.50 लाख राज्यांश की अनुमन्यता। ;छमू ब्वदेजतनबजपवदद्ध
* 21 वर्ग मी0 से न्यूनतम कार्पेट एरिया वाले विद्यमान आवासो को 30 वर्ग मी0 कार्पेट एरिया तक वृद्धि की अनुमन्यता। न्यूनतम वृद्धि 9 वर्ग मी0 होनी अनिवार्य। वृद्धि हेतु अधिकतम रू0 1.50 लाख प्रति आवास केन्द्राश की अनुमन्यता। ;प्दबतमउमदजंस भ्वनेपदहद्ध>
प्रधानमंत्री आवास योजना: सबके लिए आवास (शहरी) कार्ययोजना – 2022 तकः एक नजर
1. आवास मांग सर्वेक्षण में कुल प्राप्त आवास माॅग – 19094 (भारत सरकार के एम0आई0एस0 र्पोटल में तकनीकी समस्या के कारण 19271 आवास माॅग प्रदर्शित कर रहा है।)
2. मलिन बस्ती से कुल आवास मांग – 11171 (58.5 प्रतिशत)
3. शहर अन्य भाग से कुल आवास मांग – 7923(41.5 प्रतिशत)
4. घटकवार कुल माॅग का विवरण – प्ैैत्.11171 दृ 58ण्5ःए ब्स्ैै.531 . 2ण्8ःए ।भ्च्.7147.37ण्4ःए ठस्ब्;छब्द्ध . 147 . 0ण्8ः ए ठस्ब्;म्द्ध दृ 98 . 0ण्5ः
5. प्रधानमंत्री आवास योजना: सबके लिए आवास (शहरी) कार्य योजना वित्तीय – सारांश
स्लम हेतु 170.274 करोड़
नान-स्लम हेतु 128.745 करोड़
कुल कार्ययोजना 299.019 करोड़
Interventions | Number of Beneficiaries and Central Assistance Required (Rs. in Crores) | Total | |||||||||||||||
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | |||||||||||
No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | No. | Amount | ||
Redevelopment through Private Participation | Slum | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Subsidy for beneficiary-led/improvement of existing house
|
Slum | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 69 | 1.040 | 43 | 0.65 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 112 | 1.690 |
NonSlum | 51 | 0.770 | 0 | 0 | 100 | 1.500 | 94 | 1.410 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 245 | 3.680 | |
Credit linked subsidy to individula beneficiaries | Slum | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 12 | 0.230 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 12 | 0.230 |
Non-Slum | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 58 | 1.131 | 250 | 4.875 | 223 | 4.348 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 531 | 10.354 | |
Affordable Housing in Partnership
|
Slum | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 4036 | 60.540 | 4270 | 64.050 | 2918 | 43.770 | 0 | 0 | 11224 | 168.360 |
Non-Slum | 464 | 6.960 | 0 | 0 | 0 | 7.500 | 2500 | 37.500 | 3500 | 52500 | 683 | 10.245 | 0 | 0 | 7147 | 114.705 | |
Total | 515 | 7.730 | 0 | 0 | 158 | 10.131 | 6961 | 105.595 | 8036 | 121.548 | 3601 | 54.015 | 0 | 0 | 19271 | 299.019 |